उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (National Family Benefit Scheme – NFBS) एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल है, जिसे उन गरीब परिवारों को तत्काल वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्होंने अपने मुख्य कमाने वाले सदस्य को खो दिया है। यह योजना ऐसे परिवारों की गहरी आर्थिक असुरक्षा को पहचानती है और ₹30,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें इस दुखद घड़ी में कुछ सहारा देने का प्रयास करती है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) उत्तर प्रदेश का सार:
मूल रूप से, उत्तर प्रदेश में NFBS एक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण कार्यक्रम है। ₹30,000 की यह एकमुश्त सहायता एक सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करती है, जिससे शोकग्रस्त परिवार आवश्यक दैनिक खर्चों को पूरा कर सकते हैं, अंतिम संस्कार और संबंधित लागतों का प्रबंधन कर सकते हैं, और इस अत्यधिक भावनात्मक रूप से कठिन समय में और अधिक गरीबी में धकेल दिए जाने से बच सकते हैं। यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार की अपने सबसे कमजोर नागरिकों के साथ खड़े रहने की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
पात्रता मानदंड: NFBS UP का लाभ कौन उठा सकता है?
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश के तहत महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त करने के लिए, आवेदकों को निम्नलिखित स्पष्ट रूप से परिभाषित पात्रता मानदंडों का कड़ाई से पालन करना होगा:
- राज्य का निवासी: आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- मृतक की भूमिका: मृतक परिवार का एकमात्र या मुख्य आय अर्जक होना चाहिए।
- मृतक की आयु: मृत्यु के समय मृतक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- गरीबी रेखा की स्थिति: शोकग्रस्त परिवार गरीबी रेखा से नीचे (Below Poverty Line – BPL) की श्रेणी में आना चाहिए। इसके लिए एक वैध बीपीएल कार्ड या नीले रंग का बीपीएल राशन कार्ड अनिवार्य प्रमाण है।
- आय की सीमा:
- शहरी क्षेत्र: परिवार की वार्षिक आय ₹56,460 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्र: परिवार की वार्षिक आय ₹46,080 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदन की समय सीमा: इस आवश्यक वित्तीय सहायता के लिए आवेदन मुख्य आय अर्जक की मृत्यु की तिथि से एक वर्ष के भीतर जमा किया जाना चाहिए। इस समय सीमा का पालन न करने पर आवेदन अयोग्य हो जाएगा।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया: चरण-दर-चरण गाइड:
NFBS UP के लिए आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे जरूरतमंद लोगों के लिए दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। अपना आवेदन सफलतापूर्वक जमा करने के लिए इन व्यापक चरणों का पालन करें:
- आधिकारिक वेब पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर नेविगेट करें: nfbs.upsdc.gov.in
- नया उपयोगकर्ता पंजीकरण शुरू करें: होमपेज पर, “नवीन पंजीकरण” (New Registration) नामक प्रमुख लिंक को ध्यान से ढूंढें और उस पर क्लिक करें।
- आवश्यक भौगोलिक विवरण दर्ज करें: आपको ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म पर निर्देशित किया जाएगा। अपने जिले (जनपद), निवास का प्रकार (निवास), तहसील (तहसील), और अपने विशिष्ट गांव या शहर (ग्राम/शहर) सहित सभी अनिवार्य भौगोलिक विवरणों को सटीक और सावधानीपूर्वक भरें।
- अनिवार्य आधार प्रमाणीकरण करें: आवेदक को महत्वपूर्ण आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अपना नाम, लिंग, जन्मतिथि, श्रेणी और मोबाइल नंबर ठीक वैसे ही दर्ज करें जैसे वे आपके आधार कार्ड पर दिखाई देते हैं, साथ ही प्रदर्शित कैप्चा कोड भी दर्ज करें, और फिर सबमिट बटन पर क्लिक करें। कृपया ध्यान दें कि पंजीकरण केवल आपके आधार विवरण के सफलतापूर्वक सत्यापित होने पर ही आगे बढ़ेगा।
- ओटीपी-आधारित सत्यापन पूरा करें: यदि आधार विवरण सफलतापूर्वक सत्यापित हो जाता है, तो आपको ओटीपी (वन-टाइम पासवर्ड) आधारित सत्यापन का विकल्प प्रस्तुत किया जाएगा। “VERIFY AADHAAR (ओटीपी बेस्ड)” बटन पर क्लिक करें। आपके आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा।
- ओटीपी और फॉर्म जमा करें: प्राप्त ओटीपी और स्क्रीन पर प्रदर्शित कैप्चा कोड को सावधानीपूर्वक दर्ज करें। फिर, “VERIFY AADHAAR & SUBMIT APPLICATION FORM” बटन पर क्लिक करें। कृपया ध्यान दें कि ओटीपी केवल एक सीमित समय (आमतौर पर 3 मिनट) के लिए वैध रहेगा।
- पंजीकरण संख्या प्राप्त करें: सफल आधार सत्यापन और फॉर्म जमा करने के बाद, एक पंजीकरण संख्या उत्पन्न होगी और आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भेजी जाएगी। इस पंजीकरण संख्या को सुरक्षित रूप से नोट कर लें और भविष्य के संदर्भ के लिए जमा किए गए आवेदन का प्रिंटआउट अपने पास रखें।
सफल आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़:
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय, आपको निम्नलिखित महत्वपूर्ण दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियां अपलोड करनी होंगी:
- मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate): प्राथमिक आय अर्जक का कानूनी रूप से मान्य मृत्यु प्रमाण पत्र।
- आवेदक का आधार कार्ड (Aadhaar Card): लाभ के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति का विशिष्ट पहचान पत्र।
- बीपीएल कार्ड/राशन कार्ड: परिवार के गरीबी रेखा से नीचे के वर्ग से संबंधित होने का प्रमाण (आमतौर पर नीले रंग का राशन कार्ड)।
- आवेदक का निवास प्रमाण पत्र (Residence Proof): उत्तर प्रदेश में आवेदक के स्थायी पते को सत्यापित करने वाला दस्तावेज़।
- आय प्रमाण पत्र: तहसीलदार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया आधिकारिक आय प्रमाण पत्र, जो पुष्टि करता है कि परिवार की वार्षिक आय निर्धारित सीमा से कम है।
- बैंक खाता विवरण: आवेदक के नाम पर बैंक खाते का विवरण और यह आधार से जुड़ा होना चाहिए (आधार सीडेड)। बैंक पासबुक के पहले पृष्ठ की फोटोकॉपी आवश्यक है, जिसमें खाता संख्या, आईएफएससी कोड और आवेदक का नाम स्पष्ट रूप से दिखाई दे।
- मृतक का पहचान प्रमाण पत्र: मृतक की पहचान स्थापित करने वाला दस्तावेज़ (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी)।
- आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो: हाल ही का पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो।
अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक करना:
एक बार जब आप अपना आवेदन सफलतापूर्वक जमा कर देते हैं, तो आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आसानी से उसकी स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना पंजीकरण नंबर और कुछ अन्य बुनियादी विवरण दर्ज करने की आवश्यकता होगी। यह सुविधा आपको अपने आवेदन की प्रगति पर अपडेट रहने की अनुमति देती है।
निष्कर्ष:
उत्तर प्रदेश सरकार की राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहल है जो राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को उनके मुख्य कमाने वाले सदस्य की दुखद मृत्यु के बाद एक महत्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा जाल प्रदान करती है। यदि आप इस योजना के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, या यदि आप किसी ऐसे परिवार को जानते हैं जो पात्र हो सकता है, तो उन्हें ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे में सूचित करने और उनकी सहायता करने में संकोच न करें। यह योजना ऐसे कठिन समय में अनगिनत लोगों के लिए आशा की किरण साबित हो सकती है।
अतिरिक्त जानकारी और सहायता के लिए:
यदि आपके इस योजना से संबंधित कोई और प्रश्न हैं या आपको आवेदन प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है, तो कृपया उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ या अपने संबंधित जिले के समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क करें। वे आपको सटीक और नवीनतम जानकारी प्रदान करने में सक्षम होंगे।